दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव से कोरोनिल को कोविड-19 का “इलाज” बताने वाला बयान हटाने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को निर्देश दिया कि वे 3 दिन के भीतर अपनी सार्वजनिक टिप्पणी वापस लें, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ‘कोरोनिल’ कोविड-19 का “इलाज” है, न कि केवल एक प्रतिरक्षा बूस्टर और साथ ही कोविड के खिलाफ एलोपैथी की प्रभावकारिता पर भी सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति ...