विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में अपनी कथित टिप्पणी को लेकर विवाद में आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव अपना रुख स्पष्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर को समाचार रिपोर्टों पर संज्ञान लिया और उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी।
पीटीआई के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर ध्यान दिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और ब्यौरे मंगवाए गए हैं और मामला विचाराधीन है।”
स्थापित प्रथाओं के अनुसार, जिस न्यायाधीश के खिलाफ किसी विवादास्पद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जाती है, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
न्यायमूर्ति शेखर यादव ने क्या कहा?
कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, न्यायमूर्ति यादव ने 8 दिसंबर को वीएचपी के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य “सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना” है।
हालांकि, भड़काऊ मुद्दों पर बोलते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिसमें “बहुमत के हिसाब से कानून काम करता है” वाली उनकी टिप्पणी भी शामिल थी।
उन्होंने कथित तौर पर कहा, “यह हिंदुस्तान है और यह देश “बहुसंख्यक” की इच्छा के अनुसार काम करेगा।”
कई विपक्षी नेताओं ने उनके कथित बयान पर सवाल उठाते हुए इसे “घृणास्पद भाषण” बताया। शुक्रवार को राज्यसभा के 55 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए उच्च सदन के महासचिव को नोटिस सौंपा।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सजीव खन्ना को लिखे पत्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण की “आंतरिक जांच” की मांग की।
पत्र में कहा गया है, “न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।” भूषण ने लिखा, “हम आपके कार्यालय (सीजेआई) से आग्रह करते हैं कि न्यायमूर्ति यादव द्वारा न्यायिक अनियमितताओं की जांच के लिए तत्काल एक आंतरिक समिति गठित करके और न्यायमूर्ति यादव से सभी न्यायिक कार्य वापस लेकर न्यायपालिका की संस्था में लोगों का विश्वास बहाल करें।”
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